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​मनी सेंटर मामले में संशोधित आदेश लेने के बाद पहले केविएट लगाएगा आईडीए, फिर होगी खाली कराने की कार्रवाई

महू नाका से फूटी कोठी स्थित लक्ष्मणसिंह गौड़ मार्ग पर बने मनी सेंटर के मामले में आईडीए ने अपनी रणनीति तय कर ली है। प्रशासन द्वारा बेदखली अधिनियम के तहत जारी आदेश को लेकर आईडीए ने कुछ संशोधन की मांग की है। यह संशोधन मिलते ही आईडीए पहले केविएट दायर करेगा, इसके बाद इस कमर्शियल काम्पलेक्स को खाली करवाया जाएगा।

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