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होटल में जिस रेट पर चेक इन किया, उसी पर देना होगा टैक्स; ग्राहकों को होगी 1200 तक की बचत

उपभोक्ता वस्तुओं के बाद अब होटल में ठहरना भी सस्ता होगा। यानी ग्राहक द्वारा चुकाए गए रूम रेंट पर ही जीएसटी लगेगा। अब तक रेट कार्ड पर दर्ज टैरिफ पर ही जीएसटी वसूला जा रहा था। इसके चलते ई कॉमर्स साइट और डिस्काउंट पर होटल में कमरा लेने वाले ग्राहकों से भी रेट कार्ड पर लिखी दर के आधार पर टैक्स लिया जा रहा था।

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