
आज चौथे दिन गुरुवार को भी प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर हैं। वहीं प्रदेश के पांचों मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का दावा है कि हड़ताल खत्म हो चुकी है। लेकिन अस्तालों में मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों में 23 जुलाई से जारी हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है। इसी के साथ डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, नर्सेस और टेक्निकल स्टाफ को तुरंत काम पर लौटने निर्देश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की कि शासकीय कर्मियों को किसी भी सूरत में सिस्टम को पैरालाइज करने का अधिकार नहीं है। मुख्य सचिव को अधिकार दिया जाता है कि वे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।
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