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अब कमर्शियल वाहन को दो साल तक नहीं लेना होगा फिटनेस सर्टिफिकेट

परिवहन मंत्रालय कमर्शियल वाहनों की फिटनेस जांच और लोडिंग वाहनों के लिए नेशनल परमिट के नियमों में बड़े बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत अब पूरी तरह तैयार नए कमर्शियल वाहन को दो साल तक फिटनेस जांच की जरूरत नहीं होगी। साथ ही 8 साल तक वाहन का फिटनेस दो-दो साल के लिए होगा। नेशनल परमिट के लिए वाहनों को जीपीएस व फास्टैग अनिवार्य होगा।

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