शक में की थी पत्नी की हत्या; बेटी की गवाही पर हुई उम्रकैद
अवैध संबंध के शक में बेटी के सामने पत्नी की हत्या करने वाले इकरार को अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश रावत ने उम्रकैद की सजा एवं 5 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार, इकरार पत्नी राबिया, शाहरूख और बेटी मुस्कान के साथ गोल पहाड़िया पर रहता था। 11 सितंबर 2014 को रात करीब 11 बजे वह घर पहुंचा और घर में मौजूद बेटे शाहरूख व साले साकेत को बाहर कर दिया। इसके बाद पत्नी को मारना शुरू कर दिया। उसने पहले पत्नी पर बोतल से हमला किया, जो उसकी पीठ में लगी।
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