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मुस्लिम महिला को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत भरण-पोषण का अधिकार नहीं

विवाहित मुस्लिम महिला अदालत में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पति से भरण-पोषण राशि दिलाए जाने का दावा नहीं कर सकती। अदालत ने कहा है कि विवाहति मुस्लिम महिलाओं पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता। उनके लिए अलग से व्यवस्था है। मुस्लिम महिलाओं के लिए मुस्लिम लॉ में प्रावधान हैं।

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