Breaking News

पार्क की जमीन पर बने मकान नहीं तोड़े, हाईकोर्ट में पीएस-कलेक्टर तलब, नपा सीएमओ निलंबित

भिंड शहर की बोहरे कॉलोनी में पार्क की जमीन पर बने 10 मकानों को तोड़ने के आदेश हाईकोर्ट ग्वालियर ने छह साल पहले दिए थे। लेकिन नपा व जिला प्रशासन ने यह अतिक्रमण नहीं ढहाया। इस पर हाईकोर्ट ने नगरीय निकाय के प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव व भिंड कलेक्टर आशीष गुप्ता को शुक्रवार को तलब कर लिया। आदेश की अवमानना के के मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि-पीएस, कलेक्टर व नपा सीएमओ जेएन पारा के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्पट इश्यू करने (जेल भेजने) की कार्रवाई करने को कहा तो दोनों अफसरों ने कोर्ट से कुछ समय मांगा। अब हाईकोर्ट ने उन्हें 16 जुलाई तक को फिर पेश होने को कहा है। इधर आला अफसरों पर कार्रवाई की गाज लटकी तो नगरीय प्रशासन विभाग के उपसचिव राजीव निगम ने तत्काल प्रभाव से सीएमओ जेएन पारा को निलंबित कर दिया है। वहीं एसडीएम संतोष तिवारी ने तत्काल अतिक्रमण में बने सभी 10 मकानों की नापजोख कराकर उनके सामने लाल निशान लगाकर नोटिस जारी कर दिए हैं। अब बुधवार को प्रशासन इन मकानों को जेसीबी से तुड़वाएगा। यहां बता दें कि बृजमोहनलाल बोहरे ने वर्ष 1967-68 में बोहरे कॉलोनी बनाई थी। उस समय उन्होंने नियमानुसार संपूर्ण जमीन का डायवर्सन और नक्शा आदि पास कराकर प्लॉट काटे थे। उन्होंने कॉलोनी में कुछ जमीन खुली छोड़ी थी। लेकिन बाद में इस जमीन पर 210 फीट लंबाई और 60 फीट चौड़ाई में 10 प्लॉट और बेच दिए गए, जिन पर लोगों ने मकान बना लिए थे।

आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें

from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2Nzlthq

No comments