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सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की हाई कोर्ट ने तीसरी बार जमानत खारिज की

इंदौर. नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में जेल में बंद आरोपी की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने तीसरी बार खारिज कर दी। आरोपी अलग-अलग कारण बनाकर जमानत लेने का प्रयास कर रहा है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता का देखते हुए जमानत देना मुनासिब नहीं समझा।  - जस्टिस रोहित आर्य की खंडपीठ में यह मामला सुनवाई के लिए लगा था। पीड़ित बच्ची की ओर से अधिवक्ता राहुल सोलंकी ने जमानत पर आपत्ति ली थी। विगत 11 अगस्त 2017 को उमरबन मस्जिद का सदर आशिक पठान और उसके ड्राइवर राजू 15 वर्षीय बालिका को बहला फूसला कर उमरबन से इंदौर ले गए थे। रास्ते में दोनों ने कार में बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। आरोपियों पर दुष्कर्म की धाराओं के साथ ही लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। वर्तमान में स्पेशल जज धार के न्यायालय में मामला विचाराधीन है और पीडि़ता के बयान भी हो चुके हैं। यदि अपराध सिद्ध होता हे तो आरोपियों को दस वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती...

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