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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध घोषित की जूडा की हड़ताल, तत्काल काम पर लौटने का आदेश

मध्य प्रदेश में हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश की जबलपुर पीठ ने कहा है कि जूनियर डॉक्टर और नर्सों की हड़ताल अवैध है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वे सब हड़ताल ख़त्म कर तुरंत काम पर लौटें। इधर, जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से पूरे मध्य प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। भोपाल में हमीदिया अस्पताल में मरीजों के ऑपरेशन रद्द करने पड़े, वहीं नए मरीजों को कम से कम भर्ती किया गया।

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