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हाईकोर्ट ने दिए फैकल्टी के री-ज्वॉइनिंग के आदेश, राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने किया इंकार

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) में कांट्रेक्ट फैकल्टी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूआईटी में पहले से कार्यरत फैकल्टी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की तो कोर्ट ने इन्हें दोबारा से ज्वॉइन करने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन प्रशासन ने ऐसा करने से इंकार दिया है। इस बात को लेकर उम्मीदवारों ने तकनीकी शिक्षा विभाग और राजभवन तक शिकायत पहुंचाई है। इस पर विभाग ने तीन दिन में इन्हें ज्वॉइन कराने के लिए पत्र भी लिख दिया है।

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