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​तेजाब हमले से पीड़ित, छोटे कद वाले सहित 21 तरह की बीमारी से पीड़ित लोग कहलाएंगे दिव्यांग, मिलेंगी सरकारी सुविधाएं

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन के लिए सुविधाएं व कैटेगरी बढ़ाने के लिए नियमों में संशोधन करते हुए मप्र दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 लागू किया है। इसके अंतर्गत अब 4.10 फीट के कम ऊंचाई के वयस्क, तेजाब हमले के शिकार सहित कई बीमारियों से पीड़ित भी दिव्यांग की श्रेणी में शामिल होंगे। शासन ने 21 बीमारियों से पीड़ितों को शामिल किया। नियमों को लागू करने आदेश दे दिए गए हैं।

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