
रतलाम. कुर्की के बाद सुपुर्द संपत्ति न्यायालय में पेश नहीं करने पर गिरफ्तारी वारंट की तामीली के लिए लुनेरा पहुंचे पुलिसकर्मी को धक्का देकर आरोपी भाग निकला। स्टेशन रोड थाने में आरोपी के खिलाफ लोकसेवक के कार्य में बाधा, पकड़ने पर प्रतिरोध करने और विश्वास का आपराधिक हनन की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। एसआई शोभाराम अहिरवार ने बताया लुनेरा निवासी भरतलाल पिता शंकरलाल पाटीदार ने दिनेश पिता प्रेमचंद से 13 जून 1996 को 35 हजार रुपए दो प्रतिशत मासिक ब्याजदर से उधार लिए थे। ब्याज की राशि 15,775 रुपए बकाया होने पर दिनेश ने रुपए मांगे तो भरतलाल ने मूलधन भी देने से इनकार कर दिया। 51,750 रुपए वसूली के लिए दिनेश ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय से 20 दिसंबर 2002 को भरतलाल को आदेश दिया कि मूलधन 35 हजार रुपए के अलावा 13 जून 1998 से 10 मई 2000 तक 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से तथा 10 मई 2000 से भुगतान दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से भुगतान दिनेश को करे। आदेशानुसार 60,103 रुपए भुगतान नहीं करने पर दिनेश ने न्यायालय में संपत्ति कुर्की का आवेदन प्रस्तुत किया। 2 दिसंबर 2011 को न्यायालय से...
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